To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by any act which has the effect of teaching, treating or handling with rudeness a fresher or any other student The anti ragging committee of the institution shall take an appropriate decimation in regards to punishment or otherwise depending on the facts of each incident of ragging.
किसी भी छात्र या छात्र द्वारा किसी भी प्रकार के
आचरण को प्रतिबंधित करने के लिए, चाहे
वह बोले गए या लिखित शब्दों से या किसी ऐसे कार्य से हो, जिसमें किसी नए या किसी अन्य
छात्र को पढ़ाने, व्यवहार
करने या अशिष्टता से निपटने का प्रभाव हो। रैगिंग की प्रत्येक घटना के तथ्यों के
आधार पर सजा या अन्यथा के संबंध में।